Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana : बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ी ऐलान किया है, इस योजना के के तहत दिव्यांगजनों को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रूपये दिए जाएंगे और सिर्फ 5 लाख हीं रिटर्न करना पड़ेगा।
बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया गया है, दिव्यांगजनों को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख रूपये दिए जाएंगे। इनमें से 5 लाख हीं लौटना होगा और इन पैसों पर भी ब्याज नहीं लगेगी। तो चलिए आपको कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ विस्तार से जानकारी देते है।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजनों उद्यमी योजना क्या है
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana : बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजनों उद्यमी योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को अपना बिजनेस करने के लिए सरकार के तरफ से 10 लाख रूपये दिए जाते है। इस योजना की अच्छी बातें यह कि सिर्फ 5 लाख रूपये हीं रिटर्न करना पड़ेगा वो भी बिना ब्याज के।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की विशेषताएं
इस योजना के तहत करीब 60 से अधिक तरह के रोजगार कर सकते है, इस योजना में जिन लोगों का चयन होगा उनको सरकार की ओर से 10 लाख रूपये दिए जाएंगे। जिसमें आपको 5 लाख रूपये की सब्सिडी मिल जाएगी यानी 5 लाख माफ हो जाएगा। बचे हुए 5 लाख रूपये बिना ब्याज के रिटर्न करना होगा।
किसको मिलेगा इस योजना का लाभ
- आवेदन करने वाले बिहार का होना चाहिए।
- आवेदक के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- 12 पास या ITI पपॉलिटेक्निक डिप्लोमा (इसमें बदलाव हो सकता है।
- आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- आवेदक सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की प्राइवेट नौकरी में 15000 ज्यादा सैलरी नहीं होना चाहिए।
- बिजनेस के लिए साकार का कोई अन्य लाभ ना मिल रहा हो।
- मानसिक रूप से फिट होना चाहिए।
- आवेदक को कभी भी 6 महीने या उससे ज्यादा की जेल की सजा नहीं हो।
- आवेदक खुद या परिवार में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि ना हो।
- राशन की दुकान या केरोसिन का डीलर ना हो।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के आवेदन कैसे करें
- आवेदन के लिए ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको लॉगिन सेक्शन में MMUY पर क्लिक करना होगा।
- यहां आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं।
- वर्ष 2025 और 2026 में 100 दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा।
- जिन आवेदकों का चयन होगा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बाद लोन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- बिहार का आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
आपका नाम लिस्ट में है या नहीं कैसे चेक करें
इस योजना के तहत शुरुआत में 100 लोगों को चुना जाएगा। आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं इसकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। नवीनतम अपडेट में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का पैसा कैसे मिलेगा
- फाइनल लिस्ट में जिसका नाम आयेगा उसे हीं ट्रेनिंग दिया जाएगा।
- अगर ट्रेनिंग में शामिल नहीं होंगे तो आवेदन रद्द हो जाएगा।
- ट्रेनिंग के बाद आवेदक के बाद खाते में पहली किस्त आएगी।
- इसके बाद 90 दिनों के भीतर पहले किस्त के पैसों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- इसके बाद अगले चरण की ट्रेनिंग के बाद दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा।
- इसी तरह पहली और दूसरी किस्त का इस्तेमाल किया गया प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के बाद तीसरी किस्त में पूरा पैसा मिलेगा।
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मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का पैसा कैसे वापस करना होगा
Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana : जिस तारीख को आपको आखिरी किस्त मिलेगा उसके एक साल बाद लोन चुकाने का प्रोसेस शुरू होगा। लोन की EMI तय किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे।
निष्कर्ष :-
इस ब्लॉग पोस्ट में हमने आपको मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना (Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana) के हर डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, आसा करते है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।